क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामला शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के डिवोर्स का है। हसीन जहां ने हाई कोर्ट में मंथली एक्सपेंसेस के लिए अर्जी लगाई थी। हसीन जहां ने कहा था कि मोहम्मद शमी पूरे साल का 7 करोड़ से ज्यादा कमाता है,
इस हिसाब से शमी महीने का ₹60 लाख कमाता है। लेकिन मुझे शमी खर्चे के कुछ पैसे नहीं देता है। हसीन जहां ने कहा कि मेरा मंथली खर्च ₹6 लाख है और शमी मेरे खर्चे के ₹00 देता है और मेरी बेटी के खर्चे के महज ₹80 देता है। ऐसे में शमी जो खुद अच्छा पैसा कमा रहा है वह,
हमें खर्चा नहीं दे रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट में यह मामला लंबे समय से चल रहा था और अब कोलकाता हाईकोर्ट ने मोहम्मद शमी को ऑर्डर दिया है कि वह हसीन जहां और उनकी बेटी के खर्चे के लिए मंथली ₹4 लाख चुकाएंगे। जिसमें से ₹1.5 लाख हसीन जहां का पर्सनल खर्चा होगा,
और बाकी का पैसा शमी और हसीन जहां की बेटी पर किया जाएगा। आपको बता दें कि हसीन जहां ने मोहम्मद शमी के इनकम टैक्स के प्रूफ्स कोर्ट में जमा करवाए जिससे उसने प्रूफ किया कि शमी इतना तो पैसा कमा ही रहा है कि वो इतना टैक्स भर रहा है और हमें कुछ पैसा नहीं दे रहा,
है खर्चे के लिए। इसीलिए हमारा भी गुजारा भत्ता बढ़ना चाहिए। कोर्ट ने हसीन जहां के फेवर में तो ऑर्डर दिया ही है। कोर्ट ने शमी को ₹4 लाख मंथली हसीन जहां को चुकाने की बात कही है शमी को और यह ₹4 लाख पिछले 7 साल के हिसाब से उन्हें चुकाने होंगे,
यानी कि बैक डेट से गिनते हुए आज तक के मंथली ₹4 लाख के हिसाब से जो रुपए होते हैं वो मोहम्मद शमी को हसीन जहां को चुकाने होंगे। तो यह वाकई में बहुत बड़ा झटका है शमी.